HUF full form in Hindi

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HUF full form in Hindi

मित्रों आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास मुद्दा लेकर आए हैं जिसके जरिए हम आपको एक विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जानकारी जुटाने के लिए नीचे दिया गया हमारा आर्टिकल उसको अंत तक पढ़े तथा अपनी राय कमेंट करके बताएं।
HUF क्या है?
HUF का सीधा संबंध वित्तीय लेनदेन से हैं। हमारी आय संबंधित गतिविधियों कुछ लाने के लिए बैंकों का होना भी जरूरी है। हमारी लेनदेन बैंकों से की जाती है तथा बैंक हमारे आए संबंधी सभी प्रकाश का लेखा-जोखा रखता है जिस का जरिया हमारे लिए बनाया गया पैन कार्ड है।
Banking, वित्तीय लेन-देन और tax संबंधी मामलों में अक्सर HUF का जिक्र होता है। अक्सर लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। Tax बचत के मामलों में HUF होने पर कुछ फायदे भी होते हैं, इसकी तो बहुत ही कम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह आर्टिकल HUF आपके लिए लिखा है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि HUF का मतलब क्या है। HUF खाते के नियम, फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं? इसकी जानकारी हम इस आर्टिकल में देंगे।

HUF full form in English: HINDU UNDIVIDED FAMILY.
HUF full form in Hindi: अविभाजित हिंदू परिवार है।
HUF यानी हिन्दू अविभाजित परिवार क्या है?

HUF का पूरा नाम होता है “Hindu Undivided Family।” इसका अर्थ होता है अविभाजित हिंदू परिवार।
HUF का जो मतलब निकलता है, उससे लगता है कि यह हिंदू धर्म को मानने वाला ऐसा परिवार जो अविभाजित हो वह अ​विभाजित परिवार कहलाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है।

कानूनी रूप से कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आदि परिवार सिर्फ तभी HUF माना जाएगा, जब कोई व्यक्ति, banking व tax संबंधी documents में खुद को अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलाकर एक HUF के रूप में दर्ज कराता है। किसी HUF में 2 या 2 से अधिक सदस्य होने चाहिए और सभी सदस्य आपस में सगे भी होने चाहिए। हिन्दुओं के अलावा सिख और जैन धर्म के लोगों को भी HUF बनाने की अनुमति होती है।

Income tax act 1961 के सैक्शन 2-(31) में HUF की परिभाषा और नियमों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। इसमें tax संबंधी मामलों में किसी HUF को एक व्यक्ति की तरह माना गया है। HUF का मुखिया उस HUF के प्रतिनिधि के रूप में सभी प्रक्रियाएं निपटा सकेगा।

Banking व income tax की भाषा में किसी HUF के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। HUF का वरिष्ठतम member या अन्य कोई भी member, जिसे HUF के सभी सदस्यों की permission प्राप्त हो, कर्ता के रूप में खुद का नाम दर्ज करा सकता है।

“हिन्दू अविभाजित परिवार की विशेषताएं:-“
“Characteristics Of Hindu Undivided Family”:-
किसी परिवार को HUF के रूप में परिभाषित करने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए।

• परिवार के सगे सदस्य ही हो सकते शामिल:-

ऐसे परिवार के सभी सदस्यों का सगा होना जरूरी है। वे सभी सीधे-सीधेे किसी common पूर्वज से संबद्ध होने चाहिए। जैसे एक पिता की संतानें, एक माता की संतानें, आपसी सहमति से एक परिवार के रूप रहने मात्र से किसी को HUF बनाने की पात्रता नहीं मिल सकती। परिवार की unmarried पुत्रियों या बहनों को भी HUF का part बनाया जा सकता है।

परिवार की Lady member के लिए उस परिवार की पूर्व पीढियों से संबंद्ध होना जरूरी नहीं है। क्योंकि, पत्नी, मां, दादी, परदादी आदि किसी और परिवार से आकर उस परिवार का member बनी होती हैं।
इसी प्रकार उसी परिवार की married लडकियां, बहनें वगैरह अपने भाई , पिता, चाचा वगैरह के साथ HUF में शामिल नहीं की जा सकतीं क्योंकि, income tax विभाग के कानून के मुताबिक वे किसी अन्य परिवार का member हो चुकी होती हैं।

•वरिष्ठतम member का ही कर्ता बनाया जाना अनिवार्य नहीं:-
यह कर्ता या मुखिया सामान्य रूप से HUF का वरिष्ठतम सदस्य होता है, लेकिन यह जरूरी शर्त नहीं है। HUF के किसी भी अन्य member का नाम भी सभी members की permission से कर्ता या मुखिया के रूप में दर्ज कराया जा सकता है।

•एक साथ व्यक्तिगत व HUF की जिम्मेदारी निभा सकते हैं:-
Income tax act 1961 का section 2-(31) किसी HUF को एक अलग ENTITY यानी कर-व्यवहारी के रूप में permission देता है। लेकिन, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कर-व्यवहार्यता को खत्म नहीं करता।

आसान शब्दों मेें इसका अर्थ यह है कि, अगर कोई व्यक्ति खुद को HUF के रूप में registered करवा लेता हैं तो भी उसके व्यक्तिगत हैसियत से वित्तीय लेन-देन के अधिकार अलग से बने रहते हैं। Tax संबंधी मामलों में भी वह अपनी व्यक्तिगत कमाई पर अलग से tax भरने व return भरने की प्रक्रिया जारी रख सकता है।
यानी कि, वह खुद अपने निजी मामलों में व्यक्तिगत करदाता individual की रूपरेखा में होगा और जब HUF संबंधी कोई लेन-देन या अन्य प्रक्रियाएं निपटाएगा तो वहां पर उसके लिए कर्ता (Karta) की भूमिका भी निभाएगा। सिर्फ 2 तरह की जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि दोनों के ​लिए tax छूट व अन्य सुविधाओं का फायदा भी वह व्यक्ति उठा सकेगा।

Income tax department act के अनुसार सभी हिंदू धर्म के अनुयायी HUF बनाने का अधिकार रखते हैं। इनके अलावा ‘सिख, बौद्ध और जैन’ समुदाय के लोगों को भी हिंदू अविभाजित परिवार के नियमों के तहत शामिल किया जाता है। भले ही वे हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हो। क्योंकि ये समुदाय मूल रूप से हिंदू धर्म से ही विकसित हुए और और पारिवारिक मामलों में हिंदू धर्म के लोगों की तरह नियमों व परंपराओं को मानने वाले होते हैं। लेकिन, ‘मुस्लिम-ईसाई’ समुदाय के लोगों पर हिंदू अविभाजित परिवार के नियम लागू नहीं होते। क्योंकि इनकी धार्मिक गतिविधियां हिंदू धर्म की गतिविधियां से कुछ हद तक अलग प्रकार के होते हैं।

conclusion

इस प्रकार से आज हमने किस आर्टिकल के माध्यम से हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में समझा की हिंदू अविभाजित परिवार पूर्ण रूप से बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आने वाली स्कीम है, जिसका लाभ कुछ समुदायों को मिलता है तथा कुछ समुदायों को नहीं मिल पाता है तथा इस आर्टिकल संबंधित कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट करके बताएं तथा इसी प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए हम से जुड़े पर हमारे द्वारा लिखे गए अन्य आर्टिकल भी पढ़े और अपने राय हमें बताएं।
आशा करते हैं हमारा यह आर्टिकल आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा।

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